संपूर्ण नागालैंड ने AFSPA के तहत छह और महीनों के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया

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पूरे नगालैंड राज्य को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, AFSPA के तहत छह महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है।

अधिनियम सुरक्षा बलों को कहीं भी संचालन करने और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।केंद्र सरकार की राय है कि पूरे नागालैंड राज्य में शामिल क्षेत्र इतनी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक शक्ति की सहायता में सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है।

नागालैंड अब लगभग छह दशकों से AFSPA के अधीन है।

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