वन (संरक्षण) नियम, 2022 अधिसूचित किया गया

MoEFCC ने हाल ही में वन (संरक्षण) नियम, 2022 को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अधिसूचित किया है।
वन (संरक्षण) नियम 2022 में शामिल हैं:
- निगरानी उद्देश्यों के लिए एक सलाहकार समिति, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक स्क्रीनिंग कमेटी और एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा।
- 40 हेक्टेयर तक की भूमि पर सभी रैखिक परियोजनाओं (राजमार्ग और सड़कों) और 0.7 घनत्व तक वन भूमि का उपयोग करने वाली परियोजनाओं की जांच के लिए एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जाएगी।
- ये नियम प्रत्येक परियोजना की शीघ्रता से समीक्षा करने के लिए एक निश्चित समय प्रदान करते हैं।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वनवासियों के वन अधिकारों के निपटान के लिए राज्य जिम्मेदार होंगे। वे वन भूमि के डायवर्जन की भी अनुमति देंगे।
MoEFCC ने कम गंभीर उल्लंघनों के लिए कारावास को दंड के रूप में हटाने का प्रस्ताव किया है। कारावास को मौद्रिक दंड से बदल दिया गया है। हालांकि, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के गंभीर उल्लंघन, जिससे गंभीर चोट या जीवन की हानि होती है, को भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत कवर किया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
यह संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था, और 1986 में लागू हुआ। यह अधिनियम पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अध्ययन, योजना और कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थितियों के लिए पर्याप्त और त्वरित प्रतिक्रिया की एक प्रणाली भी निर्धारित करता है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्रावधान
यह सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के दंडात्मक प्रावधानों के लिए लागू होगा। EPA के मौजूदा प्रावधानों के तहत, उल्लंघन करने वाले को पांच साल तक की कैद या 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जुर्माने की राशि जमा कराने के लिए पर्यावरण संरक्षण कोष बनाया जाएगा।
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