एसटी क्षेत्रों में एसटी को 100% आरक्षण असंवैधानिक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि “अनुसूचित क्षेत्रों ” में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100 प्रतिशत आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ST शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की थी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर जुर्माना लगाया जो सरकार के लिए आरक्षण में 50% सीलिंग को तोड़ना चाहते थे।
दरअसल सी एल प्रसाद ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल का आदेश भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह न केवल खुली श्रेणी के उम्मीदवारों को बल्कि अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भी अनुच्छेद 16 (4) के तहत प्रभावित करता है। साथ ही आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 13 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था कि अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों के पदों में 100% आरक्षण अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में किया जा सकता है या नहीं।
प्रश्न –हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी को 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया?
(a) मध्य प्रदेश
(b) छत्तीसगढ़
(c) राजस्थान
(d) आंध्र प्रदेश
उत्तर- (d)
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