भारत में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में ई-सिगरेट पर लगा बैन

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भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security) ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित सभी हवाई अड्डों पर इलेक्ट्रॉनिक-सिगरेट और सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) पर बैन लगाने का सर्कुलर जारी किया है।

ये प्रतिबंध इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अधिनियम के तहत लगाया, जिसे दिसंबर 2019 में पारित किया गया था।ये आदेश BCAS के महानिदेशक राकेश अस्थाना के अनुमोदन से जारी किया गया है, जो जारी की गई तिथि से मान्य होगा। 

साथ ही इस सर्कुलर में अपराधियों को एक साल तक की जेल और 1 लाख रु तक के जुर्माने की भी घोषणा की गई हैं, इसके अलावा बार-बार अपराध करने वालों के मामले में, सजा 3 साल तक और जुर्माना 5 लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है। ।

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो मुख्यालय: नई दिल्ली

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो स्थापना: 1976.

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