DICGC ने जमाकर्ताओं के बीमा कवरेज को बढ़ाकर किया 5 लाख

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निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डिपॉज़िट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन – DICGC) ने भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद 4 फरवरी, 2020 से सभी बीमाकृत बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए बीमा कवरेज को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया है। 

बीमाकृत बैंकों द्वारा देय प्रीमियम की दर मूल्यांकन योग्य जमा प्रति वर्ष 100 रुपये पर 10 पैसे से बढ़ाकर प्रति 100 रुपये पर 12 पैसे हो गई हैं।

यह कदम भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन में जमाकर्ताओं को सुरक्षा के बेहतर उपाय उपलब्ध कराने की दृष्टि से उठाया गया है।

इस प्रकार जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 16 (1) के अधिकार के तहत बीमाकृत बैंक के साथ अपने जमाकर्ताओं के संबंध में निगम द्वारा किसी एक जमाकर्ता को देय कुल राशि की सीमा 75 लाख रु होगी।

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष: बी पी कानूनगो

बी पी कानूनगो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं।

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) 15 जुलाई 1978 को अस्तित्व में आया।

निगम का प्रधान कार्यालय मुंबई में है।

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